सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 हटाना सही केंद्र सरकार का फ़ैसला सही है 'अस्थाई था आर्टिकल 370', जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं। इसे केवल निश्चित समय के लिए लाया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। CJI ने कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल की बात हो, तब इसे चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा।
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