उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जिले में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गयी है l इसके साथ ही लॉकडाउन की गाइडलाइंस को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है l गाजियाबाद जिले के डी एम श्री अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं l इस आदेश के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और मॉल , सैलून, स्कूल, कॉलेज एवं सभी धार्मिक स्थल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे l
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