Friday, October 16, 2020

अब रात 10 बजे तक भोपाल में खुले रहेंगे बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग की जांच करेगी टीम


राजधानी के विभिन्न बाजार और दुकानें अब रात दस बजे तक खुल सकेंगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया के मुताबिक दुकानाें पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्यता का पालन आवश्यक है। प्रतिष्ठान संचालक इसका ध्यान रखेंगे कि भीड़ न हो। इसके अलावा बीच-बीच में चैकिंग भी की जाएगी। अब तक रात आठ बजे बाजार बंद हो जाते थे।


बड़े आयोजन कर रहे हैं तो ये चार बातें याद रखें
1. खुले मैदान में धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या खेलकूद जैसे कोई भी आयोजन होते हैं तो फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रखनी होगी।
2. सौ लोगों से अधिक संख्या होने पर जिला प्रशासन की अनुमति लगेगी। लिखित में आवेदन देना होगा। इसमें कार्यक्रम की तारीख, समय, स्थान एवं संभावित संख्या भी बतानी होगी।
3. यदि बिना अनुमति के 100 से अधिक लोगों का जनसमूह एकत्रित होता है तो इसे शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
4. धार्मिक स्थलों पर एक साथ 200 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। इसकी व्यवस्था मंदिर समितियों को करनी होगी।


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